जांजगीर में 115 ने ली अनुमति, विवाह में बैंड, धुमाल डीजे शादी घर में बजा सकेंगे लेकिन सड़क पर नहीं
जांजगीर. टीआई को देनी होगी सूचना, बैंड बाजा बजाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी
चातुर्मास के कारण रुके हुए मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी से शुरू हो गए हैं। जिन युवा युवतियों की शादी पहले से तय हो चुकी है, वे अब फेरे ले सकते हैं। कोविड के कारण पहले सख्त नियम थे, इस बार ढिलाई दी गई है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, वहीं बैंड बाजा, धुमाल, डीजे की भी अनुमति दी गई है, पर सार्वजनिक सड़क पर नहीं बजा सकेंगे। पहले की शादियों की तरह सड़क पर नागिन डांस की अनुमति नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बाजा बजाने की अनुमति ही नहीं है। तमाम बंदिशों के बाद भी जांजगीर अनुभाग में 115 लोगों को विवाह की अनुमति दी है। कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा कोविड काल में शादी के लिए नियम जारी कर दिया है। विवाह कार्यक्रमों के दौरान बैंड, धुमाल, डीजे साउंड बॉक्स आदि के उपयोग की सशर्त अनुमति मिलेगी। कोविड-19 से संबंधित सभी मापदंडों का ऑनलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। धुमाल, बैंड तथा डीजे साउंड बाक्स बजाते समय केवल दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग हो सकेगा। किसी भी सार्वजनिक रोड पर बैंड, डीजे आदि साउंड सिस्टम नहीं बजाया जाएगा। नियत स्थान पर बजाने की अनुमति रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जाएगी। साउंड बॉक्स को अस्थाई रूप से स्टैंड पर रखा जाएगा, किसी वाहन पर साउंड बॉक्स रखने की अनुमति नहीं होगी। डीजे, साउंड बॉक्स बजाने के पूर्व क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा।
थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जरूरी
धुमाल, बैंड तथा डीजे साउंड बॉक्स बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराना जरूरी होगा, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंडसेट सैनिटाइजर उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अनुमति
कंटेनमेंट जोन में धुमाल बैंड तथा डीजे साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुकूल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साभार: दैनिक भास्कर