नाबालिग से हादसा होने पर वाहन मालिक होगा दोषी
बिर्रा-चांपा. तालुका विधि सेवा समिति चाम्पा द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर उमावि बिर्रा में विधि साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता लक्ष्मी बंजारे, फूलसाय कश्यप, शिवचरण ड़ड़सेना, श्रीमती शशि नंदलाल चौहान, भागीरथी देवांगन, नीलाम्बर सिंह, घनश्याम कर्ष, प्रभारी प्राचार्य ध्रुव कुमार कहार की उपस्थित थे। शिविर में यह आग्रह किया गया कि अभिभावकों को अपने बच्चों को कम उम्र में वाहन चलाने के लिए गाड़ी का चाबी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नाबालिग को वाहन के दौरान कोई भी दुर्घटना होने पर नाबालिग के खिलाफ मोटरव्हीकल के तहत् कार्यवाही हो सकती है और गाड़ी मालिक कानूनी दांवपेंच मे फ़ंस सकते हैं। अधिवक्ता फूलसाय कश्यप ने कहा कि संचार क्रांति तेजी के साथ बढ़ रहा है और मोबाइल से अपराध भी बढ़ रहा है। जब आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो उसकी निगरानी भी करते रहें। कि बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। अधिवक्ता रामचरण डड़सेना ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान आचार्य बहिन को नम्रता से व्यवहार करना चाहिए और किसी भी बच्चों को मारपीट करने से एफआईआर दर्ज हो सकती है। नंदलाल चौहान ने कहा कि सभी को कानून की रक्षा करनी चाहिए । प्रभारी प्राचार्य ध्रुव कुमार कहार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य संतोष कुमार आदित्य ने किया। आभार प्रदर्शन आचार्य मनोज कुमार कश्यप ने किया। इस मौके पर रामगोपाल तिवारी, अगासराम कश्यप, ह़दयदास मंहत, मूर्ति दुबे दूकालूराम यादव, संजय कश्यप, सुक्रिता कश्यप, वंदना रानी कश्यप, सुनीता लहरे, संतोष देवांगन, केशव देवांगन, प्रियंका देवांगन, कृष्ण साहू, सोमेश्वरी जायसवाल, चंचला चद्रा, गौतमदास मंहत, रामप्रसाद कश्यप के अलावा अन्य उपस्थित थे। साभार: दैनिक भास्कर