अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधिक सहायता शिविर का हुआ आयोजन
जशपुरनगर 09 मार्च 2021/ जिला सत्र एवं न्यायाधीश श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधिक सहायता शिविर का आयोजन वशिष्ठ कम्युनिटी हाल जसपुर में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव श्री अमित जिन्दल ने षिविर में महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त है तथा यदि किसी महिला को दहेज न लाने के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है तो यह कार्य भारतीय दण्ड सहिता की धारा के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत् घरेलू हिंसा में भी आएगा तथा घरेलू हिसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के तहत् घरेलू हिंसा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जिसमें आर्थिक या भावनात्मक या मानसिक रूप से दुव्यवर्हार भी शामिल है। तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत किसी पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में पुत्र की भांति अर्थात अपने भाई की भांति ही वर्तमान में सब अधिकार है तथा पॉक्सो अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि पोक्सो अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी बच्चे के प्रति किसी प्रकार का लैंगिक कार्य जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक हो तो भारतीय दण्ड संहिता के अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम के तहत भी कार्यवाही चलेगी तथा उक्त अधिनियम में बालक की सहमति होने से भी आरोपी को कोई बचाव नहीं मिलेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा में प्रवेषन लैगिक हमला तथा गुरूत्तर प्रवेषन लंैगिक हमला तथा लैगिक हमला तथा गुरूत्तर लंैगिक हमला के बारे मंे अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा की जाएगी तथा उक्त अधिनियम की धारा में अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी। श्री जिन्दल ने यह भी कहा कि कुछ अपराधों को रोकने में नागरिक भी सहायक हो सकते है। वर्तमान समय में महिलाएं अधिकारी बनकर अपना नाम रौषन कर रही है।