92 लाख गबन के मामले में व्यापारी के खिलाफ जुर्म दर्ज
श्री राम फाइनेंस ने थाने में दर्ज कराया मामला
जशुपर. कांसाबेल के व्यापारी के खिलाफ पत्थलगांव थाने में 92 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार संदीप सिन्हा लीगल मैनेजर श्री राम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अनुपम नगर रायपुर द्वारा कांसाबेल के कुंजल ऑटो के मालिक रामअवतार पारीक और श्यामसुंदर पारीक निवासी कांसाबेल विरुद्ध शिकायत की है 2015 में दोनों पक्षों के मध्य राजस्व शेयरिंग में व्यापार शुरू करने का इकरार हुआ था, जिसमें मां कुंजल ऑटो ग्राहकों को नई दो पहिया वाहन को श्रीराम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कर उक्त वाहन का राशि खाते में लेकर व फाइनेंस की राशि को ग्राहकों से लेकर फायनेंस कंपनी में वापस करना था। इकरार के तहत मां कुंजल ऑटो के मालिक ने 2015 से 2017 के मध्य 166 ग्राहकों से 72 लाख 75 हजार 886 रुपए प्राप्त कर कंपनी को रकम वापस ही नहीं किया और पूरी राशि को गबन कर ली। लीगल मैनेजर श्री राम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने व्यापारी पर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने षड़यंत्रपूर्ण तरीके से लगभग 92 लाख 86 हजार 878 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में पत्थलगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 406, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
खुद का लोन भी नहीं पटाया
श्रीराम फाइनेंस कंपनी से श्यामसुंदर पारीक पिता चंदूलाल पारीक ने पारीक हार्डवेयर ,मोनू ऑटोमोबाइल ,पारीक भंडार एवं हौंडा शोरूम मां कुंजल के नाम से 12 लाख रुपए लो भी लिया था, जिसे श्यामसुंदर ने गबन करते हुए किस्त की राशि और लोन की रकम मिलाकर लगभग 92 लाख 86 हजार 878 रुपए का गबन किया है।
साभार: दैनिक भास्कर