शादी का प्रलोभन देकर करता रहा युवती का शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ : जिले के धर्मजयगढ़ थाने से एक मामला निकल कर सामने आ रहा है, जहां पीड़ित युवती ने बताया कि शादी का प्रलोभन देकर लगातार कई वर्षों से आरोपी युवक शारीरिक शोषण करता रहा।

पीड़ित युक्ति ने बताया कि सन 2018 में कालेज की पढ़ाई प्री मैटिक छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती थी, तब उसका दोस्ती फेसबुक के जरिये दीपक भगत से परिचय हुआ। उसी दौरान हम लगातार व्हाट्सअप फेसबुक और कॉल में बात करते थे। कुछ दिन बात करते करते दीपक भगत ने मुझे शादी के लिये प्रपोज किया और मैं उसकी बातों में आ गयी थी।

इसके बाद उसकी दीपक की बहन के साथ दोस्ती हो गयी। मैं उसके घर पर आने जाने लगी थी। कभी कभी मैं दीपक की बहन के साथ दिन एवं रात में पतरापारा धर्मजयगढ़ में रुक जाती थी। इसी आने जाने के दौरान दिसम्बर 2018 में एक दिन दीपक भगत के घर उसकी बहन के साथ गयी थी, तब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज करते हुए कहा कि “मैं प्यार करता हूँ.. तुमसे शादी करूंगा”.. और फिर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद दीपक भगत 3-4 साल तक शादी के सपने दिखाकर कई कई बार पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। अंतिम बार 10 अक्टूबर 2022 को दीपक भगत ने मुझे पत्थलगांव से धरमजयगढ़ पहुंचाने के बहाने जे.पी. लॉज में मेरे साथ संबंध बनाया।

अफेयर

पीड़िता ने बताया कि मैंने उसे 3-4 सालों में कई बार शादी करने को कहा था। लेकिन अभी नही बाद में करेंगें। हर बार अलग अलग बहाने बनाकर शादी की बात को टालते रहा।

एक दिन मुझे उसके दूसरे अफेयर के बारे पता चला। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा किसी दूसरी लड़की से प्रेम करता हूं। कहकर मुझसे शादी करने के लिये इंकार कर दिया है। जिसमे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस ने विवेचना दौरान दिनांक 20 नवम्बर 2022 को घटना स्थल निरीक्षण किया। जहां पीड़िता के निशानदेही पर किया गया। प्रकरण के आरोपी दीपक भगत पिता विष्णुराम भगत उम्र 26 वर्ष सा. पतरापारा थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने से आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 493 भादवि. जोड़ा गया है, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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