बिना अनुमति के निर्माण 47.5 लाख का जुर्माना
गुरुवार रात सेंटरिंग के दौरान हुई थी दो की मौत
रायगढ़. वृंदावन कॉलोनी में काम के दौरान दो मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और मालिक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। निगम ने घटना के दिन ही भवन मालिक के नाम से नोटिस जारी कर दिया था। कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर निगम की टीम ने 47 लाख 48 हजार 474 रुपए का अर्थदंड लगाया है। 18 दिसंबर को वृंदावन कॉलोनी के बाहर अनिल केडिया द्वारा ठेकेदार मनोज गोयल से बिल्डिंग बनवाई जा रही थी। इस दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई थी। मामले में मकान मालिक और ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में प्रशासन ने मालिक के विरुद्ध नगर निगम की धाराओं में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अनिल केडिया पर नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 क के तहत कार्रवाई की गई है। अनुज्ञा के बिना या प्रदान किए गए अनुज्ञा के उल्लघंन करने पर सक्षम अधिकारी इस धारा में कार्रवाई करता है। कार्रवाई करते हुए निगम ने मकान मालिक पर साढ़े 47 लाख का जुर्माना लगाया है। इसे पूरा चुकाने के बाद ही भवन मालिक अपना निर्माण पूरा कर पाएगा।
भवन निर्माण करा रहे केडिया पर यह कार्रवाई
हार्वेस्टिंग सिस्टम- 231406
पौधरोपण शुल्क- 2104
मटेरियल शुल्क- 23141
जलशोधन शुल्क- 23141
निर्माण शुल्क- 82356
धारा 308 क दंड 4200156
कर्मकार शुल्क 181170
धारा 293 दंड 5000
साभार: दैनिक भास्कर