महिला की संदिग्ध मौत ससुरालियों पर जुर्म दर्ज
रायगढ़. डेढ़ महीने पहले महिला की मौत खाना-खाने के कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने से हो गई थी। परिजनों का आरोप और बयानों के आधार पर पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार नेहा यादव निवासी कोड़ातराई की शादी तीन साल पूर्व समारुमा निवासी सौंकीलाल से हुई थी। शादी के तीन साल बाद ही महिला और उसके पति से विवाद शुरू हो गया। 3 नवंबर को महिला की तबीयत खाना खाने के बाद बिगड़ गई थी। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। महिला के परिजन ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत होने से दहेज मृत्यु के मामले में अपराध दर्ज किया गया है।
इसलिए दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज
किसी भी युवती की शादी के 07 वर्ष के भीतर जलने, शारीरिक चोंट लगने या फिर विपरीत परिस्थितियों में मौत होती है। तब इसे दहेज हत्या मानकर 304 बी के तहत अपराध दर्ज किया जाता है। दोषी पाए जाने पर इसमें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा है।
साभार: दैनिक भास्कर