सार्वजनिक स्थान पर नववर्ष मनाने के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
कोरोना के कारण कलेक्टर भीम सिंह ने दिए आदेश
रायगढ़. जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए नववर्ष 2021 सेलिब्रेशन को लेकर कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत नववर्ष 2021 का सेलिब्रेशन अपने-अपने घरों में करने की सलाह दी गई है। नववर्ष 2021 का सेलिब्रेशन का आयोजन होटल, रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थल में करने के लिए संबंधित अनुविभाग के एसडीएम से अनुमति लेना होगा। आयोजन हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता से केवल 50 प्रतिशत व्यक्ति और अधिकतम 200 व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए प्रबंधक समिति सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। आयोजन स्थल पर आयोजन समिति को सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संंबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। आयोजन स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेश कवर के साथ दो गज की दूरी बनाए रखने तथा बार-बार हाथ धोने, सेनेटाईजर उपयोग करना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल के भीतर किसी भी स्थान पर भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना होगा। नव वर्ष में रात 12 से 12.30 बजे तक आधे घंटे के लिए केवल ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। इस दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। कोलाहल अधिनियम का पालन किया जाएगा। आयोजन स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साफ-सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संबंधित व्यक्ति समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। यदि कोई व्यक्ति आयोजन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च संबंधित आयोजनकर्ता अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश, गाइडलाइन एवं एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्रवाई की जाएगी।
साभार: दैनिक भास्कर