नई दर तय, भू-जल पर अब 375 नहीं सिर्फ 250 रुपए ही देना होगा टैक्स
रायगढ़. राज्य सरकार ने जलकर में संशोधन करते हुए फिर से नई दरें तय कर दी है। इस बार सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई जल करों को दोबारा संशोधितकर सभी करों में कटौती की है। संशोधित दरों में सबसे ज्यादा छूट पानी को रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग बॉटलिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर और शराब जैसे उद्योगों को दी गई है। ऐसे में इनसे जुड़े उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं। जलकर को लेकर उद्योगों को त्योहार के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे बड़ी राहत दी है। पानी को रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों को पूर्व में निर्धारित दरों में 33 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम 1931 के तहत राज्य हर चार सालों में एक बार जलकर बढ़ाती है। सरकार ने जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन कर नए जलकर निर्धारित किए थे। जल करों को पूर्व के दर से 85 गुना तक बढ़ा दिया गया था। जैसे भू-जल के उपयोग पर 4 रुपए 39 पैसों की जगह 375 रुपए जलकर निर्धारित कर दिए गए थे। यही कारण है कि उद्योग निर्धारित नए जल करों के हिसाब से भुगतान नहीं कर रहे थे। उद्योगों ने मिलकर इस नए जलकर को कम करने के संबंध में मौजूदा सरकार के साथ बैठक की। बैठक के बाद सरकार ने बढ़े जल कर को संशोधित कर कुछ महत्वपूर्ण करों में कटौती की है। जल करों में कटौती से इंडस्ट्रीज के साथ आम लोगों को भी फायदा होने वाला है।
इन उद्योगों पर सीधा असर
कोल्ड ड्रिंक्स
मिनरल वाटर
शराब
राइस मिल
11 महीनों में बिलिंग नहीं कर पाया विभाग
16 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार बॉटलिंग प्लांट और कोल्ड ड्रिंक्स प्लांट के जलकर उपयोग पर कर निर्धारित की गई। लेकिन 11 महीनों तक रायगढ़ में मौजूद प्लांट के लिए सूची नहीं बनाई जा सकी। जिले में बॉटलिंग, कोल्ड ड्रिंक्स और राइसमिल जैसे उद्योगों की संख्या लगभग 300 है। मौजूदा जल कर के हिसाब से इनसे हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी को बिलिंग नहीं की गई है।
44 उद्योगों से 139 करोड़ रुपए की वसूली बाकी
जिले में जल का व्यवसायिक उपयोग करने वाले 14 अनुबंधित और 30 गैर अनुबंधित कंपनियां है। जल संसाधन विभाग को अनुबंधित कंपनियों से लगभग 130 करोड़ और गैर अनुबंधित कंपनियों से 9 करोड़ रुपए वसूलना है। सालों से उद्योगों को जलकर बकाया है। लेकिन इनसे विभाग वसूली नहीं कर पा रहा है। विभाग द्वारा समय-समय पर जलकर वसूलने की बात कही जाती है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं दिख पाता।
नए दरों के अनुसार जल्द वसूली शुरू की जाएगी
“सरकार द्वारा संशोधित दरें आ गई है। सभी जिलों में ईई को सूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही नए दरों के अनुसार जल कर की वसूली शुरू कर दी जाएगी।”
-अजय सोमावार, चीफ इंजीनियर, जल संसाधन विभाग