अजा वर्ग को लघु व्यवसाय व ट्रैक्टर ट्रॉली योजना के तहत मिलेगा लोन

कवर्धा. आवेदक को जिले का मूल निवासी होना भी जरुरी है, जमानतदार अनिवार्य
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लघु व्यवसाय व ट्रैक्टर ट्रॉली योजना में संभावित लक्ष्य प्राप्ति हुआ है। उक्त वर्गों से बेरोजगार (पुरुष-महिला) कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति विभाग में 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते है। लघु व्यवसाय व ट्रैक्टर ट्रॉली योजना अंतर्गत लोन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जमानतदार यानी गारंटर का होना अनिवार्य है। समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्रता एवं शर्तों के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र सत्यापन के लिए बोर्ड परीक्षा आठवी, दसवी, बारहवीं अंकसूची एवं परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक का फोटोकॉपी संलग्न करना होगा। आवेदक को जाति संबंधित प्रमाण पत्र राजस्व एसडीएम द्वारा जारी किया गया भी अनिवार्य है।
बैंक में पूर्व में लोन हो तो एनओसी भी जरूरी
इस योजना अंतर्गत आवेदक को जिले का मूल निवासी होना भी जरुरी है। इसके लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही किसी भी बैंक में कोई कर्ज नही है का बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली व्यवसाय के लिए स्वयं के नाम से 5 एकड़ भूमि व वैध कॉमर्शियल लाइसेंस होना आवश्यक है। जमानतदार की जमीन पर कोई अन्य हिस्सेदार हो तो उनका सहमति पत्र, अचल संपत्ति जमीन का सर्च रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट बी-1 खसरा, ऋण पुस्तिका। किसी भी बैंक में बचत खाता खोलकर निर्धारित पोस्ट डेटेड चेक प्रस्तुत करना होगा।

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