ट्रेलर ड्राइवर के पास नहीं था लाइसेंस मालिक पर भी हो सकती है एफआईआर
रायगढ़. नेशनल हाइवे पर चिलखी-रैबार के पास ट्रेलर व कार की भिड़ंत में ट्रेलर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के कुछ देर बाद गिरफ्तार किए गए चालक विभाष प्रजापति ने पुलिस काे बताया कि वह कई महीने से बिना लाइसेंस के ट्रांसपोर्टर का ट्रेलर चला रहा था। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। ट्रेलर ड्राइवर के साथ ही ट्रेलर मालिक के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है। साेमवार काे ट्रेलर नंबर सीजी-13एएफ-5945 के चालक विभाष प्रजापित निवासी लैलूंगा को ट्रेलर चलाते वक्त झपकी आ गई थी और कार नंबर सीजी-13एके-7312 को सामने से टक्कर मार दी थी। हादसे में कार चला रहे तिलक राम पटेल व उसके साथी वेद प्रकाश की माैत हाे गई थी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने चालक काे कुछ देर बाद ही हिरासत में लिया था। घटना के लेकर मृतक तिलक राम के चचेरे भाई कृपासिंधु पटेल ने ट्रेलर चालक नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ धारा 279,304ए,337आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कराया था। पुलिस ड्राइवर को निजी मुचलके पर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने उसकी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा ताे वह जवाब नहीं दे सका। उसने पुलिस को बताया कि घटनास्थल से भागने के दौरान या गाड़ी में ही कहीं लाइसेंस रह गया है। पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढती रही लेकिन उसे कहीं लाइसेंस मिला नहीं। मंगलवार सुबह उसके घरवालाें से संपर्क किया गया ताे पता चला कि विभाष कुछ महीनाें से गाड़ी चलाना सीख रहा था और गाड़ी चला लेने पर ट्रांसपोर्टर भरत अग्रवाल की गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। थाना प्रभारी ने कहा, ऐसे में ड्राइवर और ट्रेलर मालिक के खिलाफ धारा 304ए के बदले 304 के तहत अपराध दर्ज हो सकता है।