मोटर व्हीकल टैक्स अंतर्गत एक मुश्त निपटान योजना का लाभ लेने हेतु अंतिम 10 दिवस शेष
मोटर व्हीकल टैक्स अंतर्गत एक मुश्त निपटान योजना का लाभ लेने हेतु अंतिम 10 दिवस शेष रायगढ़, 22 मार्च2021/ छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा यात्री/माल वाहनों पर लगने वाले मासिक/त्रैमासिक बकाया टैक्स अदा करने के संंबंध में एक मुश्त निपटान योजना लागू है। ज्ञात है कि यात्री/मालवाहन का मासिक/त्रैमासिक कर समय पर न पटाने की स्थिति में विभाग द्वारा वाहन स्वामी से पेनाल्टी की राशि वसूल की जाती है। ऐसे वाहनों पर शासन द्वारा एक मुश्त निपटान योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक की वसूली योग्य पेनाल्टी राशि में छूट प्रदान की गई है। शासन द्वारा एक मुश्त निपटान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली छूट के समाप्त होने की अवधि 31 मार्च 2021 है।
जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़ अंतर्गत पंजीकृत समस्त मासिक एवं त्रैमासिक मोटरयान कर दाताओं को सूचित किया जाता है कि जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में आकर अपनी बकाया वाहनों का कर भुगतान कर एक मुश्त निपटान योजना 2020 के अंतिम माका का लाभ लें।