राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित
रायगढ़, 13 मार्च2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह के दिशा-निर्देश एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके तहत गत दिवस रायगढ़ शहरी क्षेत्र मे सर्किट हाउस चांदमारी क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेलों में कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत खाद्य एवं औषधी विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिए बिना तंबाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 5 पान ठेलों के उपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चलानी) 500 रूपये की चलानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये।
ज्ञात है कि कोटपा एक्ट अधिनियम के अनुसार धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानो में प्रभारी/ मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 से.मी. लंबाई एवं 30 से.मी. चौड़ाई का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है कि ‘धूम्रपान रहित क्षेत्र’ यहा धूमपान करना एक अपराध है, उल्लघंन करने पर 200/- तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में )प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थो को बेचने वाली दुकानों पर 60 लं. 45 चौ. से.मी.आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि Óतंबाकू से कैंसर होता हैÓ एवं दूसरे नीचे तम्बाकू उत्पादो (बीड़ी,खैनी, सिगरेट, गुटखा, शिकार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6, 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है । धारा 7 बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है, साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तंबाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओ में ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ (बीड़ी,खैनी, सिगरेट, गुटखा, शिकार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनो का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओ में जहा तंबाकू एवं सिगरेट की खरीदी ब्रिक्री की जाती हो वहा कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है ।
उक्त चलानी कार्यवाही के दौरान शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. राकेश वर्मा, सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तंबाकु नियंत्रण, श्री अंकित गुप्ता ,श्री अमित राठौर, तथा विजय सिंह ड्रग इंस्पेक्टर उपस्थित थे।