6 साल पहले जादू-टोने के संदेह में तीन लोगों की हत्या, न्यायालय ने 37 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कोंडागांव. नारायणपुर जिले के माहका गांव में 6 साल पहले जादू-टोने के संदेह में तीन लोगों की हत्या करने के आरोप में 37 ग्रामीणों को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के मुताबिक 20 दिसंबर 2014 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम माहका के घोटुल में ग्रामीणों की बैठक हुई थी। बैठक में गांव के घड़वाराम के परिवार को भी बुलाया गया। इसमें घड़वाराम उसकी पत्नी दसरी बाई, बेटी रामवती व उसका पति मानकू उर्फ मानू उईके, पुत्र रानू करंगा, बजारो, जुगरी पत्नी रानू करंगा शामिल हुए। लोगों ने घड़वा के परिवार से कहा कि तुम लोग गांव में जादू टोना कर रहे हो, जिससे गांव वाले परेशान हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने बांस, डंडों, हाथ, मुक्का से घड़वाराम, उसकी पत्नी दसरीबई और पुत्री रामवती की पिटाई की। घड़वाराम को अधमरा छोड़कर आरोपियों ने पत्नी दसरीबाई, बेटी रामवती बाई की हत्या कर दोनों शव को जला दिया। तीन दिन बाद घायल घड़वाराम की भी मौत हो गई थी। सूचना पर नारायणपुर थाने में आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम माहका के वे आरोपी जिन्हें सजा हुई: गाण्डोराम (27), दामू कचलाम(28), भदरू करंगा (50),सन्केर उईके (45), मंगडू करंगा (50), सिंगलुराम कुमेटी (29), घसियाराम सलाम (40), घासीराम (45), रैजूराम(23), बुलकी करंगा (25), बासू कचलाम (38), दुलार सिंह (20), गंगाराम (35), कावे कुमेटी (20), सन्तेर करंगा (21), सुकमन (20), रैनु कौडे (22), कोलू कौडो (21), पीलू (19), घस्सूराम बुई (20), प्रदीप (21), ढेलू करंगा(22), असाडू करंगा (35), सोनवा करंगा (25), सनउराम कौडो (20), रस्सू सलाम (27), पितराम बुई (20), दुकलू कुमेटी (35), रैयसिंह बुई(30), रतन सिंह (28), सुदरन (19), चैतराम कचलाम (35), फागूराम(35), घस्सू (20), सन्तु करंगा (27), सोनू करंगा (20) और दलु करंगा (30)
दो आरोपियों की हो चुकी है मौत
इस मामले में कुल 39 आरोपी थे जिनमें से दो आरोपी पुनउ कचलाम और मंगेल करंगा की मौत हो जाने से 37 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।