July 18, 2026


कटकलिया बिरसिंघा में 10 दिवसीय कोषा धागा करण प्रशिक्षण सम्प्पन हुआ
विधायक चक्रधर सिंह ने प्रशिक्षित महिलाओं को बधाई दी
लैलूँगा – रेशम विभाग व ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लैलूँगा के ग्राम पँचायत बिरसिंघा में 10 दिवसीय कोषा धागा करण प्रशिक्षण चल रहा था जिसका समापन किया गया प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार मुख्य रुप से उपस्थित हुए प्रशिक्षण समापन में उपस्थित विधायक चक्रधर सिंह सिदार ने अपने उद्बोधन में ग्रामोद्योग विभाग व रेशम विभाग के दिशा निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित माताओं बहनों को बधाई दी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी माताओं बहनो से कहा कि आप सभी ने यहां प्रशिक्षण लिया यह प्रशंसनीय है वहीं कहा कि आप सभी आज एक संकल्प लेकर अपने इस हुनर को अपने क्षेत्र के जरूरत मन्द महिलाओं को भी प्रशिक्षित करेंगी इससे आपकी तरह अन्य महिलाओं को अपने पैरों में मजबुती से खड़े होने का अवसर मिलेगा जिससे समाज में माताओं बहनों का मान सम्मान और बढ़ेगा वहीं उन्होनें जन-जन के विकास को देखते हुए इस तरह की अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेने की बात कही | उन्होंने कहा सरकार की योजना को लेकर उनका सहयोग सदैव ही जनहित में बने रहेगा है विधायक चक्रधर सिंह ने जनता को कहा कि सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना जो जन कल्याण के लिए बनाई गई है इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले यही उनकी विचार धारा में शामिल है वहीं उन्होंने कहा जनता ने हमें विकास कार्य करने के लिए चुनाव जिताया है जनता सर्वोपरी है जनता मुझे जनहित के कार्य के लिए आदेश दे सकती है
उद्बोधन पश्चात कोशा धागा करण प्रशिक्षण समापन में महिलाओं को कोशा धागा सिलाई मशीन भी वितरण किया गया प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण पैंकरा, उमिला विमल कुजूर, रायममती चौहान, अदल साय सिदार, राजेन्द्र वैष्णव, धर्मेंद्र पण्डा, आस पास क्षेत्र के जनप्रतिनिधी कोषा अधिकारी व क्षेत्र की माताऐ बहनें उपस्थित रही हैं |

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कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
जारी आदेश के उल्लंघन करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
रायगढ़, 25 मार्च2021/ कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर श्री भीम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी कर होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन को आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित कर दिया है। होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। जिला रायगढ़ अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जायेगा। विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र अथवा उससें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।
समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों मे दो अथवा चार व्यक्ति ही बैठ सकेगें। डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नही करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेशहोली मिलन...
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