त्रि-स्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन
निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
रायगढ़, 28 दिसम्बर2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम/ उप निर्वाचन 2021-22 हेतु दिनांक 24 दिसंबर 2021 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी हैं। जिससे संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों/ ग्रामों में लोक-परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान, निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना आवश्यक हो गया हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मै भीम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी क्षेत्रों हेतु जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन होना है, प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
जारी आदेश के तहत रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक, रास्ता सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। निर्वाचन कार्य आसन्न एवं अति आवश्यक प्रकृति का कार्य होने से परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में सर्व संबंधित को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई किया जाना सम्यक रूप से सम्भव नहीं है, अत: यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों/ ग्रामों में, जहां त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन होना है, प्रभावशील होगा।


