सुरक्षाकर्मी हत्याकांड : दो आरोपियों को उम्रकैद, न्यायालय ने दिया कड़ा संदेश

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मानपुर थाना गंडई स्थित परिवहन चेकपोस्ट पर ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम की हत्या के इस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुरक्षाकर्मी और लोक सेवक पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह घटना 10 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे की है। आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु (30 वर्ष) बोलेरो वाहन (सीजी 10 एफ 6921) से चेकपोस्ट पहुंचा और वहां ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों से गाली-गलौज और अभद्रता करने लगा। रोकने पर उसने धमकी दी और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने साथी केवल साहू (25 वर्ष) के साथ लौटा और जान से मारने की नीयत से बोलेरो को रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल नेताम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रारंभ में मामला हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था, लेकिन चिरजिवेन्द्र की मौत के बाद इसे धारा 302 में परिवर्तित किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञान दास बंजारे ने मजबूत पैरवी की। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों ज्वाला उर्फ फतेह यदु और केवल साहू को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 186, 294, 506(बी) और 323 भादवि के अंतर्गत भी उन्हें कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
यह फैसला न केवल सुरक्षाकर्मी की हत्या के प्रकरण में न्याय की गारंटी देता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि कानून के खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर दंड भुगतना होगा।