रायगढ़, 14 जुलाई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम की दृष्टि से जिले की शहरी क्षेत्र में संचालित देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों को 16 जुलाई 2021 से प्रात: 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने एवं ग्रामीण क्षेत्र की संचालित देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों को प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक तथा एफ.एल.-3 बार केकी बार एवं किनारा बार, रायगढ़ को अपरान्ह 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक व होटल ट्रिनिटी ग्रैण्ड, रायगढ़ को अपरान्ह 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने आदेश में संबंधित विभाग को मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।


