जेपीएल के महाप्रबंधक डीके भार्गव के खिलाफ छल और धोखाधड़ी का मुकदमा पेश, मजिस्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश
रायगढ़। सिविल लाइन रायगढ़ में रहने वाली रणदीप कौर पति महेंद्र पाल सिंह ने जिंदल पावर लिमिटेड तमनार के वरिष्ठ महाप्रबंधक दिनेश कुमार भार्गव के विरुद्ध आरोप लगाते हुए की दिनेश कुमार भार्गव ने उसे ₹900000 वार्षिक किराया का लालच देकर एक फर्जी कागजात के जरिए उसकी तमनार स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 0.372 हेक्टेयर जमीन हड़प लिया है । उक्त आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 417 का मामला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा की अदालत में पेश किया गया ।
मिली जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार भार्गव ने 2 जनवरी 2015 को रणदीप कौर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह रणदीप कौर की तमनार स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 0.372 हेक्टेयर का किराया 9 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर पर जिंदल कंपनी द्वारा दिया जाएगा । जिसके एवज में रणदीप कौर यह जमीन जिंदल कंपनी के कब्जे में सौंप दें। दिनेश कुमार भार्गव ने रणदीप कौर को ठगने के लिए एक इकरारनामा भी लिख कर दे दिया और रणदीप कौर को ठग कर उसकी जमीन में कब्जा कर लिया । जिसके बाद उसने हरदीप कौर को किराया देना बंद कर दिया एवं जब हरदीप कौर ने दिनेश भार्गव से किराए की मांग की, तब दिनेश भार्गव ने अपने ही एग्रीमेंट को अवैध होना बताते हुए किराया देने से इनकार कर दिया एवं जमीन भी लौटाने से इनकार कर दिया। दिनेश भार्गव की ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए दर-दर भटकती रही लेकिन रसूखदार दिनेश भार्गव के विरुद्ध उसे कहीं से भी न्याय मिलता नजर नहीं आया । तब ठगी की शिकार महिला ने सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा आशीष कुमार मिश्रा के मार्फत दिनेश भार्गव के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 417, 420 के तहत आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत किया । पीड़ित की शिकायत पर से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा ने थाना तमनार की पुलिस को इस अपराध की जांच कर प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया है। दिनेश कुमार भार्गव द्वारा गरीब किसानों की जमीन को धोखाधड़ी एवं छल पूर्वक हथियाने की अन्य भी अनेक व्यक्तियों ने रिपोर्ट किया है जिसमें कनकलता वहिदार नामक महिला की भी रिपोर्ट शामिल है, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारियों के आदेश अनुसार जांच कार्यवाही लंबित है।

