यदि 50 हजार से अधिक राशि के साथ यात्रा कर रहे है तो उसके संबंध में सुसंगत दस्तावेज जैसे कि बैंक पास बुकए बैंक खाता विवरण, आहरण रसीद व रजिस्टर इत्यादि साथ रखने सलाह दी जाती है। इसी प्रकार वस्तुओं के परिवहन के दौरान जीएसटी इनवॉइस एवं ई-वे बिल व साथ रखे जाने की सलाह दी जाती है।
जप्त नगद राशि व सामग्री इत्यादि को मुक्त करने के संबंध में अपील प्रस्तुति व निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित
भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाईड लाईन अनुसार आदर्श आचरण संहिता लागू रहने के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा उडऩदस्ता दलों, स्थैतिक निगरानी दलों या पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त नगद राशि/सामग्री इत्यादि को नियमानुसार मुक्त करने के संबंध में अपील प्रस्तुति/निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उडऩदस्ता दलोंए स्थैतिक निगरानी दलों या पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त नगद राशि/सामग्री इत्यादि को नियमानुसार मुक्त करने के संबंध में व्यथित व्यक्ति कक्ष क्रमांक-21 कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ स्थित समिति के कार्यालय में सुसंगत दस्तावेजों सहित विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
जब्त राशि दस लाख रुपए से ज्यादा होने पर आयकर विभाग द्वारा की जाती है नियमानुसार कार्यवाही
एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा जब्त की गई राशि दस लाख रुपए से अधिक होने पर ऐसे मामले आयकर विभाग के सुपुर्द किए जाते हैं, जहां आयकर विभाग द्वारा कानून के अनुसार वापसी की कार्यवाही की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दस लाख रुपए से कम की जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है। समिति द्वारा यह पाए जाने पर कि मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो समिति ऐसी नकदी को रिलीज करने के बारे में एक स्पीकिंग आदेश जारी कर इसकी वापसी के लिए रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाती है। समिति जब्ती के सभी मामलों का अवलोकन कर इनकी वापसी के संबंध में निर्णय लेती है।


