छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उन कॉलेजों द्वारा छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर अधिक शुल्क वसूलने के आरोप में की गई।
छात्रों की शिकायत और जांच
आवश्यकता से अधिक शुल्क की वसूली को लेकर छात्रों की शिकायतों के परिणामस्वरूप यह कार्रवाई हुई। फीस विनियाम आयोग ने स्पष्ट किया कि ये शुल्क निर्धारित सीमा से काफी अधिक थे। जांच में शिकायतें सही पाई गईं, जिससे जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।
जुर्माने की राशि और वापसी के निर्देश
प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने निर्देश दिया है कि इन कॉलेजों द्वारा छात्रों से वसूली गई अधिक राशि को एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि वापस नहीं की गई, तो कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की जाएगी।
प्रभावित मेडिकल कॉलेजों की जानकारी
- शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई
- ट्रांसपोर्टेशन चार्ज: 2.50 लाख (वास्तविक: 4,635 रुपए)
- हॉस्टल चार्ज: 2.46 लाख (वास्तविक: 53,337 रुपए)
- मेस चार्ज: 56,700 (वास्तविक: 51,015 रुपए)
- कुल अतिरिक्त वसूली: 4,43,713 रुपए प्रति छात्र
- श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा
- ट्रांसपोर्टेशन चार्ज: 5.50 लाख (वास्तविक: 13,719 रुपए)
- हॉस्टल चार्ज: 50,583 रुपए (वास्तविक: 50,583 रुपए)
- मेस चार्ज: 27,476 रुपए (वास्तविक: 27,476 रुपए)
- कुल अतिरिक्त वसूली: 4,58,222 रुपए प्रति छात्र
- रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भानसोज
- ट्रांसपोर्टेशन चार्ज: 5.50 लाख (वास्तविक: 13,719 रुपए)
- हॉस्टल चार्ज: 50,583 (वास्तविक: 50,583 रुपए)
- मेस चार्ज: 27,476 (वास्तविक: 27,476 रुपए)
- कुल अतिरिक्त वसूली: 4,58,222 रुपए प्रति छात्र

