रायगढ़. रेल परियोजना उरगा से धरमजयगढ़ रेल लाइन निर्माण में में प्रभावित निजी भूमि के संबंध में 18 नवंबर सुनवाई किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रभावित 1.0 से 74 कि.मी. निजी भूमि (खरसिया से धरमजयगढ़) 210 से 28 किमी पूरक (घरघोड़ा से गारे पेलमा ) के प्रभावित निजी भूमि को भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित) के अनुसार अधिग्रहण के संबंध में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए सुनवाई 18 नवंबर 2020 को एसडीएम कार्यालय घरघोड़ा, खरसिया एवं धरमजयगढ़ में किया जाएगा। यदि किसी हितबद्ध कृषक को किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना हो तो वह स्वयं सुनवाई में भाग ले सकते हैं। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा में 18 नवंबर को सुबह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक प्रभावित गांव-अनुविभाग घरघोड़ा के 0 से 74 कि.मी. पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़) के लिए तहसील घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम- भेंगारी, कारीछापर, नवापारा टेण्डा, चारमार एवं कंचनपुर एवं 0 से 28 कि.मी. पूरक (घरघोड़ा से गारे पेलमा) के लिए बरकसपाली, कसैया, चारभांठा, कंचनपुर, मिलूपारा, घरघोड़ा, बजरमुड़ा, ढोलनारा, करवाही, कोलम, पाता, डोलेसरा, रेंगालबहरी एवं चितवाही की सुनवाई होगी। वहीं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया में 18 नवंबर को ही सुबह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक ग्राम-खरसिया, मदनपुर एवं भेलवाडीह की सुनवाई होगी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ में प्रभावित ग्राम-लोटान एवं कटाईपाली की सुनवाई होगी।

