रायगढ़. अश्लील फिल्म अपलोड करने वाले युवक की कुंडली खंगाली जा रही है। मोबाइल नंबर धारक की पहचान हो चुकी है। पुलिस की तफ्तीश के बाद मामले में आईटी एक्ट में भी मामला भी दर्ज करने की बात कह रही है। गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने मालधक्का रोड निवासी यश अग्रवाल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली से आई रिपोर्ट पर मामले की जांच की गई। आरोपी ने अश्लील वीडियो को शेयर किया था। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वूमेन एंड चाइल्ड योजना में सरकार बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर क्राइम पर नज़र रख रही है। पुलिस को रायगढ़ से 7 अक्टूबर को पोर्न वीडियो अपलोड करने की जानकारी मिली थी। साइबर टीम को संदेह हुआ की बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई। संदेह होने पर जिस मोबाइल से वीडियो अपलोड हुई उसकी आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया। नंबर धारक निर्मल लॉज के नजदीक रहने वाला यश अग्रवाल का निकला तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। अफसरों ने कहा जांच के बाद आगे मामले में आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज किया जाएगा। इसी वर्ष इस तरह के 3 मामले जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हो चुके हैं।
चाइल्ड पोर्न वीडियो सर्च करना भी है अपराध
चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट सर्च करने वालों पर भी सायबर टीम नजर रखती है। कंटेट को वायरल नहीं करने पर भी अपराध दर्ज किया जाता है। चाइल्ड पोर्नग्राफी संबंधित वीडियो अपलोड करने या भेजने पर आईटी एक्ट 67 बी में मामला होता है, जिसमें पांच साल तक जेल की सजा है।
सबूत मिलने पर कार्रवाई
“मामले में हमारी जांच चल रही है। जांच में कोई सबूत मिलने पर आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है।”
-एसएन सिंह, टीआई थाना कोतवाली
साभार: दैनिक भास्कर

