वृंदावन कॉलोनी में दो मजदूरों की काम करने के दौरान करंट से हुई थी मौत
रायगढ़. वृंदावन कॉलोनी के पास निर्माणाधीन मकान को पूरी तरह से अवैध मानते हुए निगम ने साढ़े 17 लाख का जुर्माना लगाया था। गुरुवार को भवन मालिक ने चेक से निगम को यह राशि दी। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान दो मजदूरों की मौत हुई थी। निगम और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू की। वृंदावन कॉलोनी के पास बने भवन के अवैध निर्माण पर अनिल केडिया को नोटिस दिया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम ने बिल्डर पर लगभग साढ़े 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मकान मालिक ने लगभग 10 हजार स्कवायर फीट पर बिना अनुमति के भवन निर्माण कराया था। अनिल ने सन 2002 में तहसील कार्यालय से भवन निर्माण के लिए अनुमति ली थी। तब भगवानपुर का यह हिस्सा नगर निगम में नहीं था। 7 जून 2011 के बाद यह इलाका नगर निगम में शामिल किया गया था। निर्माण की पुरानी अनुमति का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इसलिए निर्माण को अवैध मानते हुए निगम ने पेनाल्टी लगाई थी। 18 दिसंबर की रात अनिल केडिया के वृंदावन कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन मकान में सारंगढ़ के किशोर कुमार निषाद (23) और चेतन वैष्णव (40) काम कर रहे थे। छड़ का एक सिरा 33 किलोवोल्ट पावर लाइन से टकरा गया। इससे दोनों मजदूरों की मौत हो गई थी। पुलिस ने भवन मालिक और ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया था।
साभार: दैनिक भास्कर

