28 हजार मरम्मत खर्च,5 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति व 2 हजार वाद व्यय देगी
जांजगीर. बीमा अवधि में एक बाइक चालक सड़क पर खड़ी गाय से टकरा गया। जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। उसने क्लेम बीमा कंपनी में किया तो कंपनी ने गाड़ी का क्लेम देने से मना कर दिया। ग्राहक ने बीमा का क्लेम नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग में प्रकरण प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 28 हजार मरम्मत के 5 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति व 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है। जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने के सामने जांजगीर निवासी बादल बजाज पिता परमानंद बजाज अपने दुकान से घर जाते वक्त गाड़ी गाय से टकरा गई। जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वाहन चालक और दिनांक में हेरफेर करके बताया गया है। इससे बादल बजाज ने मामला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया। उसने बताया कि बीमा कंपनी इफको टोकियो ने बीमा अवधि के दौरान गाड़ी की रकम देने से इनकार किया है, जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह एवं मंजू लता राठौर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी इफको टोकियो को क्षतिग्रस्त गाड़ी का खर्च वहन करना होगा। मरम्मत की पूरी रकम 28000 व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5000 व 2000 रुपए वाद व्यय 45 दिन के अंदर आवेदक को अदा करने का आदेश दिया है।
साभार: दैनिक भास्कर


