जशपुरनगर 10 मार्च 2021/ कलेक्टर श्री महावेद कावरे के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.के.मण्डावी के दिशा-निर्देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांर्गत् परिवार रोजगार कार्ड का सत्यापन कार्य कराया जाना है इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड को आवश्यक सत्यापन कई बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है जिसके अंतर्गत् यदि संबंधित परिवार शहरी क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास कर रहा है, परिवार रोजगार कार्ड डुप्लीकेट हो, फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत हो, अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो, छद्मनाम व्यक्ति को या झूठे परिचय के आधार पर जारी किया गया हो, परिवार दूसरे ग्राम पंचायत में निवास कर रहा हो अथवा ग्राम पंचायत नगरीय निकाय घोषित हो गया हो इन सब आधार पर ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरांत ही परिवार रोजगार कार्ड को निरस्त किया जायेगा। किसी भी परिवार रोजगार कार्ड को जारी, विलोपन अथवा रदद किया जाना हो संबंधित ग्राम अथवा वार्ड सभा के अनुमोदन पश्चात् ही कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक जाॅब कार्ड धारी के नाम एवं विवरण सहित आदेश प्रसारित किया जायेगा। जिसमें ग्राम सभा की कार्यवाही का उल्लेख होगा। ततपश्चात् एमआईएस पर अद्यतन किया जायेगा। यदि बिना अनुमोदन या बिना आदेश जारी किये अथवा त्रुटिपूर्ण आदेश जारी कर एवं आदेश में अद्यतन की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम रोजगार सहायक उत्तरदायी होगें।
परिवार रोजगार कार्ड के लिए परिवार ही ईकाई है अतः एक परिवार के नाम से एक ही परिवार रोजगार कार्ड जारी होगा। किसी भी परिवार के नाम से एक से अधिक परिवार रोजगार कार्ड जारी नही होगा और किसी भी सदस्य का नाम एक से अधिक कार्ड में नहीं होगा इस हेतु प्रत्येक 15 दिवस में रोस्टर बनाकर ग्राम पंचायत के जाॅब कार्ड का सत्यापन किया जायेगा। जाॅब कार्ड अद्यतन का कार्य प्रत्येक माह आयोजित होने वालो रोजगार दिवस के दिन कराया जायेगा।

