पल्स गोल्ड रियल इस्टेट इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर की संपत्ति होगी कुर्क
निवेशक के हितों को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री भीम सिंह ने दिये आदेश
रायगढ़, 3 मई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने छ.ग.के निवेशक के हितों को ध्यान में रखते हुये कंपनी पल्स गोल्ड रियल इस्टेट इंडिया लिमिटेड बिलासपुर के डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क कर हितग्राहियों के पैसे वापस दिलाये के संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी खरसिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टयां यह परिलक्षित होता है कि आरोपी कंपनी द्वारा निवेशकों के हितों के विपरीत कार्य किया गया है और यह कृत्य निवेशकों को धोखा देने के इरादे से सोच-समझकर कपटपूर्ण तरीके से निवेशकों की जमा राशि हड़पने की मंशा से जमा करायी गई है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी खरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी कंपनी की अचल संपत्ति खसरा नंबर 174, 176, 177, 178 कुल रकबा 2.364 हे.भूमि पल्स रियल स्टेट गोल्ड बिलासपुर के नाम पर ग्राम-कर्रापारा, नवरंगपुर, तहसील खरसिया जिला रायगढ़ में स्थित है। छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार कुर्की करते हुये शीघ्र अंतरिम आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
राज्य के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत आरोपी कंपनी/वित्तीय संस्थान के संप्रवर्तक, भागीदार, निर्देशक, प्रबंधक या सदस्य की ग्राम-कर्रापारा, नवरंगपुर, तहसील खरसिया जिला-रायगढ़ में स्थित अचल संपत्ति खसरा नंबर 174, 176, 177, 178 कुल रकबा 2.364 हे.भूमि को किसी भी तरीके से अंतरण पर रोक लगाते हुये उक्त संपत्ति निवेशकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से नायब तहसीलदार खरसिया द्वारा किये गये अस्थायी कुर्की के संबंध में अंत:कालीन आदेश पारित किया जाता है।

