05 मई से 15 मई के रात्रि 12 बजे तक संम्पूर्ण जिले को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषितनिर्धारित मापदण्डों के तहत् मिली छूटजशपुरनगर 05 मई 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना (कोविड-19) नियंत्रण एवं वर्तमान में कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 15 मई 2021 रात्रि 12ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया किया है। उन्होंने जारी आदेष में कहा है कि जशपुर जिले के सभी सीमाएॅ पूर्णतः सील रहेगी। .उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों एवं पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाॅल, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, धार्मिक स्थल, स्कूल, काॅलेज, चाय ठेला, रिसाॅर्ट, पर्यटन स्थल, चाट ठेला, पान ठेला मोबाईल शाॅप, पार्क, नाई दुकान, जीम, साप्ताहिक बाजार, फल एवं सब्जी की दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगे। स्थानीय प्रशासन एवं ठेले वाले काॅलोनियों में जाकर सब्जी, फल, राशन सामग्री, खाद्य तेल, नमक, आटा, चिकन, मटन, मछली व अण्डा घर पहुंच सेवा के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे। लेकिन किसी दुकान से विक्रय नहीं कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन अवधि 15 मई 2021 रात्रि 12ः00 बजे तक जशपुर जिला अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकानदारों के द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रातः 08ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक घर पहुंच सेवा (होम डिलिवरी) के माध्यम से कोविड-19 के मापदण्डो का पालन करते हुए किया जा सकेगा, लेकिन दुकान खोलकर ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जावेगा। कृषि कार्य, बीज, खाद, कृषि यंत्र एवं कृषि यंत्र मरम्मत दुकान खुलेगा। खाद गोदाम में अनलोडिंग का कार्य रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे के मध्य किये जाने की अनुमति रहेगी। कोरियर सर्विस (ई-कार्मस की अनुमति नहीं) चालू रहेगा। इलेक्ट्रीसीयन, प्लंबर, घरों में जाकर ए.सी., कूलर, पंखा, सेनेटरी फिटिंग आदि कार्य कर सकेंगे। आटा चक्की की दुकाने प्रातः 08ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुली रहेगी।
दुग्ध वितरण, तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रातः 08ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक एवं सायं 06ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान,पार्लर नहीं खोले जायेगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि मंे केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 08ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक एवं संध्या 06ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी।
जशपुर जिले में संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक टोकन सिस्टम से नियमित रूप से संचालित होगी। शासकीय उचित मुल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी,बांस,बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा। दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 02 गज की दुरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मुल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिए चुने का घेरा कराना आवश्यक होगा। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर भी ले सकंेगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहॅुच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
जशपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए ढाबा (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) केवल खाना पार्सल करने की सुविधा रात्रि 09ः00 बजे तक रहेगी, ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सिचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि से संबंधित सभी विभागीय कार्य के लिए कर रहे मजदुरों एवं मशीनरी वाहन को कैम्प से कार्यस्थल तक ही जाने की अनुमति होगी। मजदूरों को कार्यस्थल पर ही कैंप में रहना होगा। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ;व्देपजमद्ध मजदुरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगो के संचालन एवं निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,षासकीय सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि ए.टी.एम., टेलीकाॅम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग, मनरेगा कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग, कृषि कार्य हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियाॅ बंद रहेगी।
पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ (टोकन सिस्टम) सायंकाल 05ः00 बजे तक कार्यकर सकेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान को-माॅर्बिड,गर्भवती अधिकारियों,कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक,शाखाएॅ प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। बैंक पोस्ट आॅफिस कार्यालयीन कार्य 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ग्राहक सेवा नहीं एवं ए.टी.एम. में पैसे डालने हेतु खुले रहेंगे। ए.टी.एम. में कोविड-19 के मापदण्ड का पालन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस, केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगांे एवं व्यवसायिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड आॅक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।
मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को बैंको के लिए निर्धारित समयावधि प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह् 03ः00 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती है। सोशल डिस्टेसिंग के साथ कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे-कांटेक्ट टेªसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकाॅम एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो,टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें। यह आदेश कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य शासकीय कार्यालय अपने अत्यावश्यक कार्यालयीन कार्य व इमरजेंसी सेवा के लिए खुलेंगी लेकिन आम जनता के लिए नहीं खोला जावेगा।
विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 घण्टा अर्थात 03 दिवस तक का रखना अनिवार्य होगा तथा समय-समय पर हाथ धोना, सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। जिले में रविवार पूर्ण लाॅकडाउन होगा (केवल अस्पताल, पेट्रोल पम्प, दवा दुकान, होम डिलिवरी सेवाएॅ को छोड़कर। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाॅ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसारतथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

