वाहन चालक अपर्ण कुमार खेस को कार्य में उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी
एक सप्ताह के भीतर उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार कर दी जाएगी सेवा समाप्ति
रायगढ़, 13 अक्टूबर2021/ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)धरमजयगढ़ में पदस्थ वाहन चालक (परि.)श्री अर्पण कुमार खेस को अपने कर्तव्य पर एक सप्ताह के भीतर उपस्थित होने के लिए कलेक्टर श्री भीम सिंह के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा 13 अक्टूबर को सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसमें लेख है कि एक सप्ताह के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर छ.ग.शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश के अनुसार उन्हें शासकीय सेवा से त्याग पर दिया हुआ समझा जाकर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जारी पत्र में लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अपर्ण कुमार खेस, वाहन चालक (परि.) 20 नवम्बर 2017 से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित है। इस संबंध में उन्हें 23 दिसम्बर 2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ द्वारा 25 मई 2021 तथा 31 अगस्त 2021 के अपने प्रतिवेदन द्वारा अपर्ण कुमार खेस वाहन चालक (परि.)को 20 नवम्बर 2017 से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से आज पर्यन्त अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित की जानकारी देते हुए संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था।


