हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई।
सोन्ढूर जलाशय विस्थापित परिवार को भू स्वामी अधिकार सिंचाई, सुविधा ऋण पुस्तिका तथा मुवावजा से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब।
सोंढूर जलाशय विस्थापित परिवार को भू स्वामी अधिकार सिंचाई सुविधा ऋण पुस्तिका तथा मुवावजा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है धमतरी जिले के ग्राम सलोनी निवासी सहदेव मरार व अन्य 8 लोगों ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता लता नायक के माध्यम से याचिका दायर की ही निसपर हाईकोर्ट की एकल पीठ पी सैम् कोशी की बेच में मामले की सुनवाई हुई। आवेदनकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि सोंढूर जलाशय से विस्थापित परिवार के तथा सभी परिवार को 5-5 एकड़ जमीन दिया गया है वर्तमान में 12 परिवार निवास कर रहे हैं 33-34 उम्र पूर्व ग्राम सलोनी में प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ जमीन देकर व्यवस्थापन किया गया और सन् 1988 में कुछ वर्ष के लिए जमीन का अस्थयी पट्टा दिया था जो कि रद्द हो गया है। जिसमें उन्होंने हमें कृषि कार्य के लिए बंक से किसी प्रकार की ऋण नहीं मिलता है तथा शासकीय सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट में दिनांक 10-01-2020 में याचिका दायर की गई थी जिसके लिए हमने शासन प्रशासन का आवेदन भी किया पर हमारे आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

