रायगढ़: आज नगर निगम सभाकक्ष में निगम आयूक्त संबित मिश्रा ने शहर के व्यपारी एवं छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन के साथ बैठक की है। जिसमे सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिम्बन्धित प्लास्टिक के सम्बन्ध में सहयोग करने अपील व्यपारियों से की है।
बता दे कि,75 माईक्रोन से कम की प्लास्टिक के साथ ही 21 अन्य प्लास्टिक प्रतिबंधित होंगी। जैसा कि 1 जुलाई से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होना है। जिसे लेकर व्यापारियों में कई तरह के उलझन है।
जिसे आज सरल शब्दों में आयुक्त संबित मिश्रा ने ब्यापारी वर्ग को बताया,ब्यापारियों ने भी अपने जिज्ञासाओं में सवाल किया। साथ ही शासन के सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक हेतु सहयोग देने की बात कही है।
बैठक में आयुक्त ने बताया कि, 75 माईक्रेन से कम की प्लास्टिक प्रतिबंधित है साथ ही 21 अन्य प्रकार की प्लास्टिक जिसमे प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियाँ, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, बर्फ सजावट के लिए क्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन [थर्मोकोल]; बीप्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकिंग फिल्मों के आसपास मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट प्रतिबंधित प्लास्टिक के अंतर्गत आएगी।
उन्होंने आगे बताया कि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित अंतर्गत 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित करना है।


