महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
घरघोड़ा. महिलाओं के लिए जागरूकता लाने और उन्हें कानून से प्राप्त विधिक अधिकारो से अवगत कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर श्री रजनीश श्रीवास्तव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ के मागर्दशन में विधिक शिविर का आयोजन घरघोड़ा अनुविभागीय कार्यालय स्थित सभागार में किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमति चन्द्रकला साहू व्यवहार न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि श्री रोहित सिंह अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा, श्री विधा भूषण साव तहसीलदार, श्री राम सेवक सोनी नायब तहसीलदार, श्री शँख देव मिश्रा अध्यक्ष, वक्ता श्री देवेंद्र पण्डा,,सुश्री माधुरी मिश्रा, राजेश ठाकुर,,सुनील सिंह ठाकुर ,रत्ना साव परियोजना अधिकारी ने राष्टपिता महात्मा गांधी के तस्वीर के समझ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत किये।
महिला समूह,आशा, स्वास्थ मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर सम्मनित किया गया।
रोहित सिंह अनुविभागीय अधिकारी ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग महिलाओं का है।हर क्षेत्र में लगातार सफलता मिल रहा है। दूरदराज से आकर कानूनी जानकारी प्राप्त कर रही आप सब अपने घर,परिवार, समाज और गांवों में जानकारी को पहुचाकर सबको कानूनी जानकारी देंगे। अधिवक्ता देवेंद्र पण्डा,माधुरी मिश्रा, राजेश ठाकुर सुनील ठाकुर ने क़ानूनी जानकारी को विस्तार से अवगत कराया गया ।
मुख्य वक्ता न्यायाधीश श्री मति चन्द्रकला साहू ने महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में बताया कि 125 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत भरणपोषण के अधिकार प्राप्त होता है। दहेज प्रताड़ना, पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनी जानकारी दी गई। विधिक सहायता के माध्यम में निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने और सबको समान न्याय दिए जाने की बात बताई गई। न्यायालय में लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निपटाने के आह्वान किया गया। समापन में विधिक सेवा से राहुल दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने शिरकत किये
। महिलाओं ने कानूनी जानकारी प्राप्त कर खुशी महसूस कर रही थी।

