पत्थलगांव । विगत दिनों ग्राम सुरेशपुर के पीडीएस दुकान में उठाईगिरी का मामला प्रकाश में आया था। जिसमे मामले का खुलासा करते हुए संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27 नवंबर 2022 को प्रार्थी बाबूलाल तिग्गा निवासी सुरेशपुर ठेलूपारा ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26 नवंबर 2022 के दरम्यानी रात में शासकीय उचित मुल्य की दुकान में रखे कार्ड धारियों का राशन सामग्री को अज्ञात चोर द्वारा दुकान के शटर को तोड़कर चावल 79 बोरी, शक्कर 9 बोरी एवं चना 16 बोरी कीमती लगभग 17,153 रुपये को अज्ञात चोरी कर ले गये हैं कि रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 330/2022 धारा 457,380 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
जशपुर पुलिस अधीक्षक डी. रविशंकर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के निर्देशन पर एसडीओपी के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी एवं चोरी किए गए मशरूका राशन- चावल, शक्कर एवं चना का पता तलाश किया गया, मुखबीर की सूचना पर चिकनीपानी निवासी धरमसाय को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष लेकर पूछताछ करने पर अपने अन्य सहयोगी हफीज, एवं उनके साथियों के साथ मिलकर सुरेशपुर के राशन दुकान के शटर को तोड़कर चावल, शक्कर एवं चना को चोरी कर अपने पीकप वाहन क्रं. CG14 A/2177 एवं हफीज के कार में लोड कर अपने घर चिकनीपानी में ले जाना व चोरी के चावल व चना के पहचान छुपाने के लिए चावल को प्लास्टिक बोरी में व चना को प्लास्टिक पैकेट से फाड़कर बोरी में रखना व खाली किये जूट की बोरी व प्लास्टिक के फटे पॉलीथीन में से कुछ को पीछे तरफ बाड़ी में लेकर जला देना व कुछ को वहीं फेंक देना उल्लेख करना व साथ ही चोरी के 79 बोरी चावल को गांव के ही कैलाश अग्रवाल के यहां 40,000 रुपये में बिक्री करना उल्लेख करने से मेमोरेंडम कथन लेख कर चोरी के मशरूका 16 बोरी चना एवं एक बोरी शक्कर घटना में प्रयुक्त पीकप वाहन क्रं. CG14 A/2177 को एवं खाली जूट की बोरी व प्लास्टिक के खाली पैकेट की आरोपी धरमसाय के कब्जे से मु. जप्त पत्रक किया गया है। एवं आरोपी कैलाश अग्रवाल के कब्जे से 79 बोरी चावल को मुता० जप्ती पत्रक के जप्त किया गया है। प्रकरण में करीबन 1,75,000/- रुपये का मशरूका जप्त किया गया है। सदर में धारा 411,414, 201,34 भादवि0 का प्रदर्शित होने से उक्त धाराओं को जोड़ी गई है।
आरोपी 1. धरम साय नागवंशी पिता स्व० कुंवर साथ नागवंशी उम्र 60 वर्ष एवं कैलाश अग्रवाल पिता स्व० रोहितास अग्रवाल उम्र 36 वर्ष साकिनान चिकनीपानी थाना बागबहार का कृत्य अपराध धारा 457,380,411,414,201,34 भादवि0 का घटित करना पाये जाने से मुता0 गिर0 पत्रक के दिनांक 29 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मामले में आरोपी हाफिज एवं उनके अन्य साथी फरार है।जिनकी पता तलाश पुलिस द्वारा सरगर्मी से जारी है।
संपूर्ण कार्यवाही में ओमप्रकाश कुजूर, जयसिंह मिर्रे, संतोष कुमार तिवारी, इग्नासियुस एक्का, भवानी लाल कहरा, मशीह चरण खलखो, पवन पैंकरा का सराहनीय योगदान रहा।


