रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में नवरंगपुर के ग्रामीणों से कपटपूर्वक जमीन बिकवाकर फर्जी कंपनी में निवेश कराने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा और 1-1 लाख रुपये से अधिक जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी: प्रार्थी गांधीराम ने भूपदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी डमरूधर, केशव जायसवाल, और अन्य ने उसे धोखे में रखकर उसकी जमीन बेचवाई और मिली रकम को पल्स गोल्ड इंडिया कंपनी में निवेश करा दिया। उन्हें बताया गया कि 5 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट और मासिक 7 हजार रुपये ब्याज मिलेगा। बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी बंद हो गई है और उनके पैसे डूब गए हैं।
आरोपियों पर कार्रवाई: पुलिस जांच के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत में सुनवाई के बाद आरोपी प्रदीप कुमार जैन, नीरज गोस्वामी, और केशव जायसवाल को तीन साल के कारावास और 1 लाख 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड न भरने की स्थिति में अतिरिक्त 6 महीने की सजा का प्रावधान भी रखा गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से मृतक प्रार्थी गांधीराम की जगह उसके परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
इस मामले में लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने पैरवी की।

