शौचालय घोटाला मामले में सचिव सुशील साहू निलंबित
रायगढ़ –सुशील साहू (वर्तमान में लाखा पदस्य) , ग्राम पंचायत सचिव, तत्कालिन ग्राम पंचायत पण्डरीपानी-पूर्व, जनपद पंचायत रायगढ़ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रायगढ़ के पत्र क्रमांक 616 दिनांक 22.05.2020 एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायगढ़ का प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2020 के अनुसार ग्राम पंचायत पण्डरीपानी-पूर्व में गुणवत्ता विहिन शौचालय निर्माण करने एवं शासकीय राशि का दुरूपयोग करने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यलयीन पत्र क्रमांक 300बी दिनांक 25.07.2020 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सप्रमाण जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिपालन में सुशील साहू, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 26.09.2020 की जांच सहायक परियोजना अधिकारी (पी.एम.ए.वाई) एवं अन्य से कराई गई। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर 42 शौचालय निर्माण किये बगैर 14वें वित्त की राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1100 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत सुशील साहू, ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रायगढ़ निर्धारण किया जाता है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शिकायत कर्ता नेमलाल पटेल निवासी पडरी पानी (पूर्व) के द्वारा दिनांक 19,6,2019 को जिला पंचायत एंव कलेक्टर रायगढ़ को शिकायत किया गया था की ग्राम पंचायत पडरीपानी पूर्व में ग्राम पंचायत संरपच हुलस राम पटेल व ग्राम सचिव के द्वारा शौचालय निर्माण व अन्य ग्राम विकास मे लापरवाही व घोटाला किया जाने की शिकायत दर्ज के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जांच करने पर शिकायत कर्ता की शिकायत सही पाये जाने पर ग्राम सचिव को निलंबित किया गया.है।


