रायगढ़, 19 फरवरी2021/अनुविभाग घरघोड़ा अंतर्गत दो लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत एसडीएम घरघोड़ा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान अनुसार मृतक के वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
तहसील घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम-बटुराकछार की जेठकुंवर की 27 मार्च 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति घसियाराम को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-डेहरीडीह के श्यामलाल यादव की 7 जुलाई 2020 को बिजली गाज से मृत्यु होने पर उनके पुत्र ज्योतिलाल एवं पुत्री जोतमती को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

