धोखाधड़ी…. थाना अजाक रायगढ में आज दिनांक 05/06/2021 को धरमजयगढ़ निवासी डॉ. खुर्शीद खान, नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान, मृणाल मलिक पर विशेष वर्ग की महिला के भूमि की धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराने तथा उन्हें डराने-धमकाने गाली गलौज को लेकर विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण) रायगढ़ के न्यायालय से प्राप्त पारिवाद पत्र की जांच पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है । जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण गरीब विशेष वर्ग के कम पढे लिखे लोग हैं तथा धरमजयगढ़ तुर्रापारा मोहल्ला स्थित टिकरापारा के नजुल भूमि 18,381 वर्ग फुट भूमि के हिस्सेदार है । धरमजयगढ वार्ड क्रमांक 04 अटल आवास निवासी डॉ. खुर्शीद खान, नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान के द्वारा भूमि की मुख्य खातेदार को विशेष वर्ग का होना जानते हुए भूमि खरीदने का सौदा किये । सभी खातेदारों को भूमि में फौती काटने की कार्यवाही पश्चात रजिस्ट्री कर भूमि की रकम देने की बात कही गई । उसी दौरान डॉ खुर्शीद खान द्वारा इन लोगो से कागजात में फौती काटने की कार्यवाही के लिए फोटो, दस्तखत एवं अंगूठा के निशान कुछ कागजातों में लिया गया बाद में इन्हें जानकारी मिली कि डॉ. खुर्शीद खान द्वारा छल कपट धोखाधडी करते हुए अपने निजी क्लीनिक में कार्यरत *कम्पाउन्डर मीणाल बंगाली (मृणाल मलिक)* के नाम से आम मुख्तियारनामा तैयार कर उक्त भूमि को गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया है । परिवाद पत्र की जांच पर से अनावेदक डॉ खुर्शीद खान पिता अत्ताउल्लाह खान, नूरउल्लाह खान पिता अत्ताउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान पिता अत्ताउल्लाह खान, मृणाल मलिक पिता गौरचंद मलिक सभी वार्ड नं0 04 धरमजयगढ़ पर थाना अजाक रायगढ़ में धारा 294,420,120-B, 506 IPC एवं 3(1)(10), 3(1)(5) SC/ST Act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेंलिया गया है ।

