अभी भी रोजाना 20 से 30 मिल रहे कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमितों की संख्या 3 हजार 215
जशपुर. नए साल के स्वागत में यदि आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इसकी तैयारी पूरी कर लें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का यदि उल्लंघन होता है तो साल के पहले ही दिन आपको कार्रवाई का शिकार होना पड़ सकता है। नए साल के जश्न के लिए सरकार ने 22 शर्तें रखी हैं। अगर कार्यक्रम कराना है तो एसडीएम व प्रशासनिक अफसरों से अनुमति लेनी होगी। रात 12.30 बजे तक सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद सड़क पर दिखे तो कार्रवाई होगी। जारी आदेश में बंदिशें लगाकर तर्क दिया गया है कि स्वागत कार्यक्रम कराने शर्तों का पालन करना होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है क्योंकि वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे रोकने व नियंत्रण में रखने जरूरी उपाय करना आवश्यक हो गया है। नववर्ष के लिए दुकानों में गिफ्ट लेने लोग पहुंच रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अब अनिवार्य
कार्यक्रम के दौरान परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकें। कार्यक्रम रात 12.30 बजे तक समाप्त करना होगा। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन करने वालों पर यह कार्रवाई होगी
किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर सभी जिम्मेदारी आयोजक की होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 व संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।
यह भी जरूरी… रजिस्टर में लिखना होगा शामिल होने वालों का नाम
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन ना किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, मोबाइल नंबर, पता दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होने पर तत्काल पता लगाया जा सकें।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा
गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। जहां कार्यक्रम होगा, वहां स्थल की क्षमता का 50% या अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकलने के लिए अलग-अलग द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवेश द्वार टच फ्री मोड में हो। इसका खास ख्याल रखा जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करें। खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रुमाल का अनिवार्य उपयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक यह निश्चित करेंगे की उपयोग में लाई गई सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए।
एनजीटी की भी शर्त… प्रदूषण नियंत्रण का रखना होगा ध्यान
आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे। इन शर्तों के अतिरिक्त केंद्र शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशों का पालन करना होगा।
सुरक्षा जरूरी… कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर का होगा छिड़काव
समय-समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। कोलाहल अधिनियम का पालन करना जरूरी है। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने पर या कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य विशेष लक्षण पाए जाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा।
रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति
छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल ना करने निर्देश दिए गए है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के चलते इस उम्र के लोगों पर संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। छग शासन के मुख्य सचिव के आदेश अनुसार रात 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई है।
कोरोना के 18 नए मामले सामने आए
शनिवार को कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। बीते तीन दिनों में 55 नए मामलों की पुष्टि हुई है। शनिवार को मिले मरीजों में जशपुर शहर में सन्ना रोड शिव मंदिर के पास, भागलपुर के मरीज भी हैं। जिले में कोरोना से अब तक 3 हजार 215 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जिसमें से 2 हजार 994 लोग ठीक हो चुके हैं और 22 लोगों की मौत हुई है।
गाइडलाइन का पालन जरूरी
नए साल का जश्न चाहे कभी भी मनाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क पहनकर ही शामिल हो ताकि इसको आगे फैलना से रोका जा सके। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक गाइड लाइन का पालन हर किसी के लिए जरूरी है।
साभार: दैनिक भास्कर

