अंबिकापुर. कुछ दिन पहले केशवनगर स्थित छत्तीसगढ़ ढाबा के पास खनिज विभाग ने 25 टन अवैध कोयला लोड ट्रक को जब्त किया था। इसके बाद खनिज विभाग ने ट्रक नंबर सीजी 15 एसी 0262 को बिना वैध दस्तावेज खनिज संपदा के परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर लिया था। अब खनिज विभाग ने आरोपी ट्रक संचालक से 1 लाख 59 हजार 75 रुपए का अर्थदंड वसूलकर अवैध कोयले सहित छोड़ दिया है। जबकि, इस मामले में पुलिस को केस दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन भी नहीं भेजा गया। मालूम हो कि 24 जनवरी को इस ट्रक में चोरी का 25 टन कोयला लोड कर उसे खपाने के उद्देश्य से कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी खनिज विभाग ने इसे जब्त कर लिया। इस दौरान ट्रक चालक जग्गा यादव सतपता निवासी दस्तावेज नहीं दिखा सका। जिला खनिज अधिकारी संदीप नायक ने वाहन को जब्त कर बिश्रामपुर थाने में खड़ा करा दिया। मामले में खनिज विभाग ने एमएमडीआर एक्ट के तहत दोषी पाया। वहीं अब खनिज विभाग ने ट्रक मालिक कुंजनगर निवासी राजकुमार गिरि से एक लाख उनसठ हजार पचहत्तर रुपए का जुर्माना लेकर ट्रक को कोयला सहित मालिक को सुपुर्द कर दिया है।
पुलिस खनिज विभाग के प्रतिवेदन का करती रही इंतजार
चोरी के कोयले सहित पकड़े ट्रक मामले में पुलिस को उम्मीद थी कि खनिज विभाग मामले में एफआईआर दर्ज कराएगा। इसके लिए खनिज विभाग को पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजना था। लेकिन, खनिज विभाग ने अर्थदंड लेकर ही ट्रक को छोड़ दिया। इससे पुलिस भी हैरान बनी हुई है। थाना प्रभारी सुभाष कुजूर ने बताया कि वे मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला खनिज अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा था। उन्होंने थाने से एएसआई को उनके कार्यालय भी भेजा, लेकिन उन्होंने प्रतिवेदन न देकर महज अर्थदंड जमा करा वाहन को कोयला सहित वाहन मालिक को सुपुर्द करने आदेश जारी कर दिया।
अंबिकापुर.
टीआई ने खनिज विभाग से मांगा प्रतिवेदन, लेकिन विभाग ने नहीं दिया
कुछ दिन पहले केशवनगर स्थित छत्तीसगढ़ ढाबा के पास खनिज विभाग ने 25 टन अवैध कोयला लोड ट्रक को जब्त किया था। इसके बाद खनिज विभाग ने ट्रक नंबर सीजी 15 एसी 0262 को बिना वैध दस्तावेज खनिज संपदा के परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर लिया था। अब खनिज विभाग ने आरोपी ट्रक संचालक से 1 लाख 59 हजार 75 रुपए का अर्थदंड वसूलकर अवैध कोयले सहित छोड़ दिया है। जबकि, इस मामले में पुलिस को केस दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन भी नहीं भेजा गया। मालूम हो कि 24 जनवरी को इस ट्रक में चोरी का 25 टन कोयला लोड कर उसे खपाने के उद्देश्य से कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी खनिज विभाग ने इसे जब्त कर लिया। इस दौरान ट्रक चालक जग्गा यादव सतपता निवासी दस्तावेज नहीं दिखा सका। जिला खनिज अधिकारी संदीप नायक ने वाहन को जब्त कर बिश्रामपुर थाने में खड़ा करा दिया। मामले में खनिज विभाग ने एमएमडीआर एक्ट के तहत दोषी पाया। वहीं अब खनिज विभाग ने ट्रक मालिक कुंजनगर निवासी राजकुमार गिरि से एक लाख उनसठ हजार पचहत्तर रुपए का जुर्माना लेकर ट्रक को कोयला सहित मालिक को सुपुर्द कर दिया है।
पुलिस खनिज विभाग के प्रतिवेदन का करती रही इंतजार
चोरी के कोयले सहित पकड़े ट्रक मामले में पुलिस को उम्मीद थी कि खनिज विभाग मामले में एफआईआर दर्ज कराएगा। इसके लिए खनिज विभाग को पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजना था। लेकिन, खनिज विभाग ने अर्थदंड लेकर ही ट्रक को छोड़ दिया। इससे पुलिस भी हैरान बनी हुई है। थाना प्रभारी सुभाष कुजूर ने बताया कि वे मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला खनिज अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा था। उन्होंने थाने से एएसआई को उनके कार्यालय भी भेजा, लेकिन उन्होंने प्रतिवेदन न देकर महज अर्थदंड जमा करा वाहन को कोयला सहित वाहन मालिक को सुपुर्द करने आदेश जारी कर दिया।
साभार: दैनिक भास्कर

