जांजगीर. माइनिंग की टीम ने शुक्रवार की सुबह बिना रायल्टी रेत व गिट्टी का परिवहन करने वाले 12 गाड़ियां जब्त की। सभी वाहन जब्त करके कलेक्ट्रोरेट परिसर लाए गए। विभाग द्वारा बिना रायल्टी रेत, गिट्टी परिवहन करने वालों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत प्रकरण तैयार किया है। पकड़े गए 12 वाहनों में दो हाइवा और तीन ट्रैक्टरों में 36 घन मीटर रेत और सात ट्रैक्टर में 35 टन गिट्टी शामिल है। पेंड्री और बरबसपुर रेत खदानों से अवैध खनन और अवैध परिवहन की खबर दैनिक भास्कर ने 9 फरवरी को प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसके बाद माइनिंग की टीम द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। शुक्रवार को माइनिंग इंस्पेक्टर आदित्य मानकर के नेतृत्व में पीडी जाड़े, विष्णु राठौर, शशि भूषण राठौर, राजेंद्र राठौर, सावन सूर्यवंशी ने बिरगहनी चौक, हथनेवरा मोड़ और नवागढ़ क्षेत्र के पेंड्री खदान में दबिश दी। इस दौरान करीब 25 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 12 वाहन चालकों के पास रायल्टी पर्ची नहीं थी। माइनिंग रूल बुक के अनुसार गिट्टी के अवैध परिवहन करने वालों पर प्रति ट्रैक्टर की क्षमता 5 टन के हिसाब से 8 हजार 200, रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर क्षमता 3 घन मीटर पर 6 हजार 200 और प्रति हाइवा की क्षमता 12 घन मीटर पर 14 हजार रुपए पेनाल्टी की जाएगी है।
साभार: दैनिक भास्कर


