आरकेएम पावर प्लांट हादसा: मालिक समेत आठ अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज

सक्ति। आरकेएम पावर प्लांट में मंगलवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की मौत और छह के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। हादसे के बाद पुलिस ने प्लांट के मालिक समेत आठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, प्लांट के बॉयलर की मरम्मत का कार्य चल रहा था, इसी दौरान मजदूरों से भरी लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में लिफ्ट की सुरक्षा प्रणाली में गंभीर लापरवाही सामने आई है।
पुलिस ने जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें कंपनी के मालिक/डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम, डायरेक्टर टी.एम. सिंगरवेल, प्लांट हेड और एडिशनल डायरेक्टर, फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव, बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल, सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत, पी एंड एम अधिकारी वेसलीमणि, और लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव शामिल हैं।
वहीं, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डभरा एसडीएम की अगुवाई में बनी जांच समिति 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।
स्थानीय मजदूर संगठन ने प्लांट प्रबंधन पर “सुरक्षा मानकों की अनदेखी” का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और स्थायी नौकरी देने की मांग की है। प्रशासन ने घायल मजदूरों के इलाज और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।